अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) पर SEBI का कड़ा एक्शन: 25 करोड़ का जुर्माना और 5 साल का प्रतिबंध
भारतीय शेयर बाजार के नियामक, सेबी (SEBI) ने अनिल अंबानी को 5 साल के लिए बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और उन पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
SEBI ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें 5 साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। RHFL और इसके अन्य प्रमुख प्रबंधन कर्मियों पर भी जुर्माना लगाया गया है।
SEBI के अनुसार, अनिल अंबानी धोखाधड़ी योजना के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने 2018-19 में कंपनी के तहत ऋण दिए, जो कामकाजी पूंजी ऋण के रूप में थे लेकिन बिना उचित प्रक्रिया के वितरित किए गए।
जांच में पाया गया कि कुल 8,470 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए, जिनमें से अधिकांश को ऋण आवेदन की तारीख पर ही मंजूरी मिल गई थी।
SEBI ने पाया कि कई ऋण क्रेडिट अप्रूवल मेमो (CAM) में निर्धारित प्रक्रिया से विचलन करते हुए दिए गए थे, जिसमें फील्ड जांच माफ कर दी गई थी और उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति को नजरअंदाज किया गया।
SEBI की जांच में Price Waterhouse & Co. (PWC) और Grant Thornton की रिपोर्ट को भी शामिल किया गया, जिन्होंने RHFL के ऋण वितरण में अनियमितताओं को उजागर किया था।
SEBI ने RHFL को छह महीने के लिए बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही अनिल अंबानी और अन्य 26 लोगों व संस्थाओं पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये, RHFL के CFO अमित बापना पर 27 करोड़ रुपये और CEO रविंद्र सुधालकर पर 26 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अन्य कंपनियों पर भी 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
SEBI का यह निर्णय निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की पारदर्शिता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अन्य कंपनियों के लिए एक सख्त संदेश है कि कानून का पालन न करने पर कड़ी सजा दी जाएगी।