Pm Suraksha Bima Yojna सरकार की अद्भुत योजना है, इसमें सालाना सिर्फ 12 रुपये इन्वेस्ट करने से आपको लाखों की मदद मिल सकती है। सरकारी योजना: केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं लागू करती है। इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं को शामिल किया गया है, उनमे से एक है प्रधान मंत्री सुरक्षा बिमा योजना,
आज हम इसी Pm Suraksha Bima Yojna के बारे में विस्तार से बात करेंगे तो चलिए देखते है।
Pm Suraksha Bima Yojna के लाभ।
सरकार बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के कल्याण का ख्याल रखती है। इसलिए, नागरिकों को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, ऐसी ही एक योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना (सरकारी योजना) है। इस योजना के तहत लोगों का बीमा किया जाता है।
Pm Suraksha Bima Yojna का प्रीमियम बहुत कम है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बहुत से लोग आवेदन कर रहे हैं। आइए देखें कि इस योजना से किसे फायदा हो सकता है।
Pm Suraksha Bima Yojna क्या है?
प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना साल 2015 में शुरू की गई थी. आम तौर पर, जब कोई दुर्घटना बीमा लेता है, तो प्रीमियम शुल्क बहुत अधिक होता है (पीएम सुरक्षा बीमा योजना)। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रति वर्ष केवल ₹12 जमा करना होता है। इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक राशि का भुगतान किया जाता है।
गंभीर चोट या विकलांगता की स्थिति में ₹100,000 की राशि प्रदान की जाती है (Pm Suraksha Bima Yojna )। इस बीमा की अवधि 1 वर्ष है। इसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है. उनका वार्षिक प्रीमियम 1 जून से पहले खाते से काट लिया जाता है।
किसे फायदा हो सकता है?
यह Pm Suraksha Bima Yojna गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को कम लागत पर बीमा कवरेज योजना का लाभ प्रदान करना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना जरूरी है (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लाभ)। साथ ही वह तभी आवेदन कर सकता है जब वह पिछड़ा वर्ग या गरीब वर्ग से हो।
इस Pm Suraksha Bima Yojna का लाभ उठाने के लिए आवेदक (Investmentयोजना) की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। खाता भी उसी बैंक में होना चाहिए जहां ऑटो डेबिट सुविधा सक्रिय है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। इस Pm Suraksha Bima Yojna का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
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Pm Suraksha Bima Yojna के लिए ऑनलाइन पंजीकरण चरण:
1: ग्राहक पीएमएसबीवाई का विकल्प चुनने के लिए भाग लेने वाले बैंकों या स्वास्थ्य बीमा कंपनियों में से किसी एक से संपर्क कर सकते हैं
2: अधिकांश प्रतिष्ठित बैंक ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पॉलिसी लेने की अनुमति देते हैं।
3: ग्राहक को इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन करना होगा और योजना के लिए नामांकन करना होगा।
4: ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से बैंकों और बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर भी संदेश भेज सकते हैं।
Pm Suraksha Bima Yojna SMS सुविधा कैसे सक्रिय करें?
- अपने बैंक की वेबसाइट पर जाएँ
- PMSBY सेक्शन पर क्लिक करें
- अपना खाता नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें
- वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त करें पर क्लिक करें
- सभी आवश्यक विवरण प्रदान करें
- ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
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PMSBY (Pm Suraksha Bima Yojna ) इंटरनेट बैंकिंग कैसे सक्रिय करें?
अपने इंटरनेट बैंक खाते में लॉगिन करें “बीमा” पर क्लिक करें चुनें कि प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किस खाते का उपयोग किया जाएगा। विवरण जांचें और पुष्टि करें पॉलिसी रसीद डाउनलोड करें।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्वास्थ्य योजना के लाभ:
Pm Suraksha Bima Yojna की विशेषताएं निम्नलिखित हैं: दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर प्रत्येक वर्ष नवीकरणीय होता है। भुगतान किया जाने वाला वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये है। इस प्रीमियम में सेवा कर शामिल नहीं है जो 14% लिया जाता है।
यदि ग्राहक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना के कारण पूरी तरह से विकलांग हो जाता है, तो उसके नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये तक का कवर देय होता है। प्रीमियम ग्राहक के बैंक खाते से स्वतः डेबिट हो जाता है। ग्राहक दीर्घकालिक विकल्प का लाभ उठा सकता है या हर साल योजना का नवीनीकरण कर सकता है।
ग्राहक किसी भी समय योजना से बाहर निकल सकता है और भविष्य में किसी भी समय साइन-अप कर सकता है। ग्राहक भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए धारा 80सी के तहत कटौती का भी लाभ उठा सकता है। धारा 10(10डी) के तहत 1 लाख रुपये तक प्राप्त बीमा राशि कर मुक्त है।
Pm Suraksha Bima Yojna का दावा कैसे करें?
pm suraksha bima yojana के तहत लाभ के लिए दावा करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
बीमाधारक या नामांकित व्यक्ति (मृत्यु की स्थिति में) को दुर्घटना होने के बारे में तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए।
दावा प्रपत्र बैंक या नामित बीमा कंपनियों से या वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। फॉर्म को विधिवत भरना होगा.
पूरा दावा फॉर्म दुर्घटना होने के दिन से 30 दिनों के भीतर बैंक शाखा में जमा करना होता है।
दावा प्रपत्र मूल एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र या विकलांगता के मामले में सिविल सर्जन द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए। डिस्चार्ज प्रमाणपत्र भी संलग्न किया जाना चाहिए।
बैंक खाते के विवरण को सत्यापित करेगा और फिर दावा प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर मामले को बीमा कंपनी को भेज देगा।
बीमाकर्ता तब पुष्टि करेगा कि बीमाधारक मास्टर पॉलिसी में बीमित व्यक्तियों की सूची में है।
बैंक से दस्तावेज़ प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दावे पर कार्रवाई की जाएगी।
फिर स्वीकार्य दावा नामांकित व्यक्ति या बीमाधारक के खाते में भेज दिया जाएगा।
यदि बीमाधारक ने नामांकित व्यक्ति नियुक्त नहीं किया है, तो मृत्यु दावे का भुगतान कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाएगा। कानूनी उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
दावा प्रक्रिया पूरी करने के लिए बैंक को अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाता है।
Pm Suraksha Bima Yojna के दावा के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pm Suraksha Bima Yojna ) के तहत बीमा कवर का दावा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
1. दावा फॉर्म
- बीमा कंपनी या बैंक शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
- सही तरीके से भरा हुआ और हस्ताक्षरित होना चाहिए।
2. दुर्घटना का प्रमाण
- पुलिस रिपोर्ट (FIR) की कॉपी।
- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (यदि लागू हो)।
- दुर्घटना की विस्तृत रिपोर्ट।
3. चिकित्सा प्रमाणपत्र
- दुर्घटना के कारण हुई चोटों और विकलांगता की पुष्टि के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र।
- डॉक्टर की रिपोर्ट और उपचार का विवरण।
4. मृत्यु प्रमाणपत्र (मृत्यु के मामले में)
- नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र।
- अस्पताल से प्राप्त मृत्यु प्रमाणपत्र।
5. पहचान प्रमाण
- बीमित व्यक्ति का पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि)।
- नामांकित व्यक्ति का पहचान प्रमाण (यदि दावा नामांकित व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है)।
6. बैंक विवरण
- बीमित व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति का बैंक खाता विवरण।
- कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की कॉपी।
7. अन्य आवश्यक दस्तावेज
- नामांकन फॉर्म की कॉपी।
- प्रीमियम भुगतान की रसीद या बैंक स्टेटमेंट।
- बीमा पॉलिसी का प्रमाणपत्र (यदि उपलब्ध हो)।
दावा प्रक्रिया
- दस्तावेज जमा करना: सभी आवश्यक दस्तावेजों को बीमा कंपनी या संबंधित बैंक शाखा में जमा करना होता है।
- दस्तावेजों की जांच: बीमा कंपनी द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की जाती है।
- दावे का निपटारा: सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर, बीमा राशि सीधे बीमित व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
निष्कर्ष
Pm Suraksha Bima Yojna एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। यह योजना न केवल बीमा कवर प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार भी बनाती है। केवल 12 रुपये के मामूली प्रीमियम में 2 लाख रुपये का बीमा कवर निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है, जो दुर्घटना की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।
Pm Suraksha Bima Yojna (PMSBY) – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. Pm Suraksha Bima Yojna (PMSBY) क्या है?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमित व्यक्ति या उनके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिक ले सकते हैं जिनके पास एक बचत खाता है।
3. PMSBY के तहत बीमा कवर क्या है?
दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में: 2 लाख रुपये।
आंशिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में: 1 लाख रुपये।
4. PMSBY के लिए वार्षिक प्रीमियम कितना है?
इस योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम केवल 12 रुपये है।
5. योजना के लिए नामांकन कैसे करें?
बैंक के माध्यम से: किसी भी बैंक शाखा में जाकर आवेदन पत्र भरकर नामांकन किया जा सकता है।
ऑनलाइन माध्यम: कई बैंक और बीमा कंपनियाँ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान करती हैं। संबंधित बैंक की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
6. प्रीमियम भुगतान की प्रक्रिया क्या है?
प्रीमियम राशि हर साल बीमित व्यक्ति के बैंक खाते से स्वतः कट जाती है। यह प्रक्रिया 1 जून को होती है, बशर्ते बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि हो।
7. बीमा कवर कब से प्रभावी होता है?
बीमा कवर नामांकन तिथि से प्रभावी होता है और हर साल 1 जून को नवीनीकृत होता है।
8. क्या किसी भी परिस्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
यदि दुर्घटना जानबूझकर की गई हो।
आत्महत्या की स्थिति में।
युद्ध या युद्ध जैसी गतिविधियों में भाग लेने पर।
नशीले पदार्थों या शराब के प्रभाव में दुर्घटना होने पर।
9. दावे की प्रक्रिया क्या है?
दुर्घटना की स्थिति में, बीमित व्यक्ति या उनके नामांकित व्यक्ति को बैंक शाखा में जाकर दावा फॉर्म भरना होगा।
दुर्घटना का प्रमाण पत्र और चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद, बीमा राशि सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
10. योजना छोड़ने की प्रक्रिया क्या है?
बीमित व्यक्ति किसी भी समय योजना से बाहर निकल सकता है। इसके लिए बैंक शाखा में जाकर आवेदन करना होगा। यदि प्रीमियम राशि कटने के बाद योजना छोड़ी जाती है, तो उस वर्ष का प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा।
11. क्या प्रीमियम राशि हर साल समान रहती है?
सरकार या बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम राशि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन यह हर साल नामांकन के समय सूचित किया जाएगा।
12. क्या यह योजना नवीकरणीय है?
हाँ, यह योजना हर साल स्वतः नवीनीकृत होती है, बशर्ते बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि हो।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक होना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए, ताकि वे और उनके परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। तो अपने लोगो के साथ शेयर जरूर करे।